बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावशील…

13 नवम्बर को होगा मतदान, 23 नवंबर को होगी मतगणना

18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन

28 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों संवीक्षा, 30 अक्टूबर को लिए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र वापस

एसपी तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी चुनाव कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी

अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
एसपी दीपक कुमार शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी वृंदावन सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एसपी श्री शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुधनी विधानसभा के उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावशील हो गई है। प्रेस वार्ता में एएसपी गीतेश गर्ग भी उपस्थित थे।

एसपी श्री शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने उप निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार निर्धारित है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर सोमवार को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 बुधवार निर्धारित है। मतदान 13 नवम्बर 2024 बुधवार को होगा तथा मतगणना 23 नबंवर 2024 को की जाएगी।
एसपी श्री शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कार्यवाहियों तथा तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनजागृति में पत्रकारों की महती भूमिका है। उन्होंने निर्वाचन प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार सहिंता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तार से अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी तथा एमसीएमसी कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता बिना किसी व्यवधान के अपना मतदान कर सके, इसके लिए विशेष सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव गतिविधियों की सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन में सुरक्षा बलों की ड्यूटी सहित अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान की। प्रेस वार्ता में अनेक मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मतदान केंद्रों की संख्या’

एसपी श्री शुक्ला तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 363 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

मतदाताओं की संख्या-

बुधनी विधानसभा में कुल 2,76,397 मतदाता हैं। जिनमें 1,43,111 पुरुष मतदाता, 1,33,280 महिला मतदाता तथा 06 अन्य मतदाता तथा 194 सर्विस मतदाता हैं।

मतदान कर्मी-

बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 1597 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 45 सेक्टर ऑफिसर/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, 45 सेक्टर अधिकारी पुलिस तथा 05 फ्लाइंग स्कवॉड दल बनाए गए हैं।

निर्वाचन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश-

शासकीय कर्मचारियों के जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर जाने और मुख्यालय से बाहर रहने पर रोक लगा दी गई है। संपत्ति विरूपण की कार्यवाही 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में करने के निर्देश दिए गए है। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों का नरे लिखना, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर पोस्टर लगाना एवं झंडियां आदि लगाना प्रतिबंधित है। धारा 163 के अंतर्गत बंदूक, विस्फोटक सामग्री, आग्नेय शस्त्र तथा प्राण घातक हथियार, लाठी-डंडे, जाति द्वेश भड़काने आदि प्रतिबंधित है। सभी लाइसेंस धारियों को आग्नेय शस्त्रों का जमा कराया जाना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना सामगी मुद्रित कराना अपराध है। एसडीएम की अनुमति के बिना आमसभा, रैली तथा लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। सराय, धर्मशाला, होटल, लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाना प्रभारी, तहसीलदार व एसडीएम को प्रस्तुत करना होगा।

वैध अनुमति पर ध्वनि विस्तारक यंत्र रात्रि 10 बजे के पश्चात एवं प्रात: 06 बजे के पहले पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थी की लिखित अनुमति के बिना अभ्यर्थियों के लिए पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, मुद्रित करान लगाना, आम सभा एवं रैली करना अपराध। अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा वाहनों की अनुमति विंड स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा। हेलीपेड का निर्माण एवं हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति एसडीएम से प्राप्त करना अनिवार्य। रूल आफ लॉ के सिद्धान्त के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, संपत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, आबकारी अधिनियम आदि के प्रावधान का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। धारा 163 के तहत जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक अवैध जनसमूह एकत्रित होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना, अनाधिकृत पर्चा वितरण करना शांति भंग करने के उद्देश्य से 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है।

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