NewsMirchii- शिक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने पर लगी रोक, गाइडलाइंस की जारी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संचालकों के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत अब कोचिंग संचालक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग पढ़ने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही छात्रों और उनके परिजनों से अच्छे अंक की गारंटी और रैंक देने जैसे अगर झूठे वादे करते है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 01 लाख तक जुर्माना भी लगाया जाएगा।
01 लाख तक लगेगा जुर्माना-
केंद्र सरकार ने बच्चों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। ताकि वक़्त से पहले बच्चों को अपनी जान गवानी न पड़े। इसी के चलते शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा। अगर कोई संस्थान इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो पहली बार उस कोचिंग सेंटर पर 25000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कोचिंग गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने की राशि 01 रुपये लाख तक हो सकती है। जुर्माने के अलावा, कोचिंग संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
बच्चों के लिए कोचिंग हानिकारक-
सरकार का मानना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग हानिकारक हो सकती है। यह बच्चों पर मानसिक दबाव डाल सकता है और उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा, 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते हैं। इन दिशानिर्देशों को जारी करने का मुख्य कारण कोचिंग में बच्चों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना है।
जानें क्या है गाइड लाइन-
- -ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते1
- -16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नहीं कर सकते
- -इनरोलमेंट सेकेंड्री स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा
- -हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, रसीद देनी होगी
- -तय समय पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी
- -काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा
- -बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा
- -गाइडलाइंस फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 01 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा
- -ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा
- -कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।