अमित शर्मा, लाड़कुई/ भैरूंदा
सीहोर – दिनांक 10 फरवरी 2024 को 07 वर्षीय नाबालिग बालिका का घर के बाहर से एक सफेद कार में बैठे व्यक्तियों द्वारा पानी मांगने के बहाने से अपहरण कर लिया गया।
वही थाना इछावर में परिजनों की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 52/2024 धारा 363 भादवि के तहत मामला दर्ज कर घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान मुखबिर सूचना, तकनीकी एवं गैर तकनीकी माध्यमों के आधार पर शिवपुरी जिले से बालिका को 24 घंटे के अन्दर सुरक्षित बरामद किया तथा अपहरण में शामिल कुल 14 आरोपी चिन्हित कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल फोन, कपड़े एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त किए गए। अनुसंधान के दौरान मामले में धारा 366(ए), 372, 120-बी, 75 भादवि, 16/17 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससीएसटी एक्ट का इजाफा कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखते हुये जघन्य एंव सनसनीखेज अपराध के रूप में चिह्नित श्रेणी में लिया गया।
न्यायालयीन कार्यवाही –
माननीय न्यायालय के प्रकरण क्र 57/24 शासन विरूद्व दयाराम व अन्य में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं दस्तावेजों के माध्यम से अपराध सिद्ध किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट सीहोर द्वारा समस्त प्रक्रिया उपरान्त दिनांक 24 मार्च 2026 को आरोपी राहुल मालवीय, शाहरूख नायता, अनुज शिवहरे, इकरा बी (04 आरोपियो) को आजीवन कारावास एवं आरोपी दयाराम कंजर, तिवारी कंजर, सुनील कंजर, मांगीबाई कंजर, धर्मराज कबुतरा, आजाद कबूतरा, किरण बेडिया, वंदना बेडिया, सोम कंजर (9 आरोपियों) को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 52,000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण का अनुसंधान मुख्य रूप से उनि शिवलाल वर्मा एवं दीपक कपूर तत्काल एसडीओपी भेरूंदा द्वारा संपादित किया गया, तथा शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी श्रीमती रेखा यादव विशेष लोक अभियोजक सीहोर द्वारा की गई।
उत्कृष्ठ विवेचना करने वाले एवं अभियोजन की टीम जिनके द्वारा उत्कृष्ठ कार्य किया है, उन सभी को सक्षम स्तर से पुरस्कृत किया जायेगा।
