आष्टा पुलिस की कार्यवाही, चालक पर 19,000/-रूपये का जुर्माना…

अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा

  • आष्टा – पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक कार चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए खेडापति मंदिर के पास अन्य वाहन चालकों के वाहनों को कट मारकर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कर रहा है।

सूचना पर थाना आष्टा पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची एवं कमल तालाब की पाल के पास कार क्रमांक MP41-ZK-1590 को रोककर जांच की गई। वाहन चालक इन्द्रजीत मालवीय उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कुरावर, थाना जावर शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। जांच के दौरान चालक वाहन के आवश्यक दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं बीमा प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस द्वारा वाहन को विधिवत कार जप्त कर चालक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके द्वारा शराब का सेवन किया जाना प्रमाणित हुआ। इस पर थाना आष्टा पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39/192, 3/181, 146(1)/196 एवं 185 के अंतर्गत इस्तगासा क्रमांक 1918/26 तैयार कर माननीय न्यायालय आष्टा में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय आष्टा द्वारा चालक पर 19,000/- (उन्नीस हजार रुपये) का जुर्माना किया गया।

कार्यवाही में प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार यादव, प्रधान आरक्षक महेन्द्र मेवाड़ा, आरक्षक अरुण परमार एवं आरक्षक शुभम मेवाड़ा, आरक्षक नरेंद्र की प्रमुख भूमिका रही।

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