हत्या के बाद लाश को मण्डीदीप में लगाया था ठिकाने…
मण्डीदीप पुलिस व्दारा लाश बरामद करने के पश्चात भैरूंदा पुलिस ने की अग्रिम कार्यवाही…
मृतक व आरोपिया के मध्य पिछले पाँच वर्षो से था प्रेमप्रसंग…
आरोपी महिला के पति एवं घर वालो को पता चलने के बाद दिया घटना को अंजाम…
अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
भैरूंदा – दिनांक 31.03.2026 को मंडीदीप रेलवे स्टेशन के पास स्विफ्ट डिजायर कार क्र. MP.04.TB.3237 में एक अज्ञात पुरूष का शव संदिग्ध हालत में मिलने पर मण्डीदीप पुलिस व्दारा मर्ग क्र 16/26 धारा- 194 BNSS पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया । शव की पहचान संतोष शर्मा पिता मोहनलाल शर्मा उम्र 50 साल निवासी नेहरू नगर भोपाल के रूप में हुई। मर्ग जाँच में प्राप्त मोबाइल की जानकारी के आधार पर संदेही विरेन्द्र तुमराम पिता रामबख्श तुमराम उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सालारोड़ नसरुल्लागंज सीहोर से पूछताछ कर उसका कथन लिया गया जिसने बताया कि उसने दिनांक 30.03.2026 की रात में ग्राम भादाकुई थाना नसरूल्लागंज जिला सीहोर में अपनी बड़ी सास रजनी, उसके पति भगवानसिंह उइके और उनकी पुत्री पूजा के साथ मिलकर संतोष शर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को छुपाने की नीयत से मृतक की ही कार में उसके शव को रखकर रजनी, भगवान और पूजा मंडीदीप छोड़ आये थे। घटना स्थल थाना भेरुंदा अंतर्गत पाया जाने से थाना पर अपराध क्र. 182/26 धारा- 103(1), 238a, 3(5) BNS का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
पुलिस कार्यवाही –
अपराध पंजीयन के पश्चात घटना की गंभीरता को देखते हुऐ सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भैरूंदा रोशन कुमार जैन के पर्यवेक्षण में आरोपियो की तलाश हेतु थाना प्रभारी घनश्याम दांगी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एफएसएल टीम व प्रिंगर प्रिंट टीम व्दारा घटना स्थल पहुंच का मुआयना किया गया| गठित टीम व्दारा भैरूंदा क्षैत्र में आरोपियो के सभी ठिकानो पर दबिश दी और तकनीकी साक्ष्य जुटाऐ गये, मुखबिरो व ग्रामवासियों से जानकारियां एकत्रित की गई।
पुलिस टीम के अथक प्रयास से अपराध पंजीबध्द होने के 24 घण्टे के भीतर ही घटना घटित करने वाले पाँचो आरोपियो को पकङने में सफलता प्राप्त की। दिनांक 03/04/2026 को आरोपी रजनी उईके, पूजा उईके, विरेन्द्र तुमराम, रामविलास उईके एवं भगवान सिंह उईके पाँचो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। आरोपियो को गिरफ्तार कर धारा 23 (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम लिया गया जिसमें आरोपीगणो व्दारा हत्या करने के बाद मृतक को गला दबाने वाला डुपट्टा, मृतक का गमछा व मृतक का मोबाईल फोन जप्त किया एवं आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
वारदात का तरीका –
प्रकरण में मृतक संतोष शर्मा व आरोपी रजनी उईके के पिछले पाँच वर्षो से आपसी संबंध थे। अब आरोपी रजनी मृतक से पीछा छुङाना चाहती थी तो आरोपी रजनी ने उसके पति भगवान सिंह बेटी पूजा उईके व उसके रिश्तेदार रामविलास उईके एवं विरेन्द्र तुमराम के साथ मिलकर हत्या का षडयंत्र रचा एवं मृतक को फोन लगाकर अपने घर बुलाया व आरोपी रजनी व्दारा मृतक की आँखो में मिर्ची डाल दी एवं अन्य आरोपियो व्दारा उसे पकङ कर दुपट्टे से व मृतक के गमछे से गला व मुँह दबाकर उसकी हत्या कर दी व पकङे जाने के डर से लाश को मृतक की कार में पीछे की सीट पर लेटाकर मण्डीदीप ले जाकर ठिकाने लगा दिया।
आरोपीगण –
- रजनी उईके पति भगवान सिंह उईके उम्र 38 वर्ष निवासी भादाकुई थाना भैरूंदा जिला सीहोर
- भगवान सिंह उईके पिता बलदेव उईके उम्र 42 वर्ष निवासी निवासी भादाकुई थाना भैरूंदा सीहोर
- पूजा उईके पिता जीवन सिंह उईके उम्र 19 वर्ष निवासी भादाकुई थाना भैरूंदा जिला सीहोर
- रामविलास उईके पिता हेमराज उईके उम्र 30 वर्ष निवासी कोठरा थाना रेहटी जिला सीहोर
- विरेन्द्र तुमराम पिता रामबगस तुमराम उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सालारोङ थाना भैरूंदा जिला सीहोर
सराहनीय योगदान –
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भैरूंदा निरीक्षक घनश्याम दांगी, विवेचनाकर्ता उप निरी पूजा सिंह राजपूत, उप निरी उप निरी राजेश यादव, प्र.आर. 193 लोकेश रघुवंशी, प्र आर 635 मिनाक्षी दामले, प्र आर.176 दिनेश जाट, आर प्रकाश नर्रे, आर राहुल देशवाली, आर सतेन्द्र दोहरे, आर आनंद गुर्जर, आर लवकेश जाट और तकनीकी शाखा सीहोर का सराहनीय काम रहा है।
