वर्षा ऋतु में सुरक्षा के दृष्टिगत अमरगढ़, कालियादेव एवं दिगंबर वॉटरफॉल पर आवागमन प्रतिबंधित…

01 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध..

अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
सीहोर- वर्षा ऋतु के दौरान संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालागुरू के. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी कर बुधनी के अमरगढ़ वॉटरफॉल, दिगंबर वॉटरफॉल एवं इछावर के कालियादेव वॉटरफॉल पर आम नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश 01 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार वर्षा ऋतु के दौरान इन प्राकृतिक जलप्रपातों पर जलस्तर में अचानक वृद्धि, तेज बहाव, फिसलन एवं अन्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण जनहानि की आशंका बनी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को अमरगढ़, कालियादेव एवं दिगंबर वॉटरफॉल क्षेत्र में प्रवेश, भ्रमण, स्नान, सेल्फी लेने अथवा अन्य गतिविधियां करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही इन स्थानों पर वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग एवं चेतावनी संबंधी सूचना बोर्ड लगाए जाएं। कलेक्टर बालागुरू के. ने नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित स्थलों पर जाने से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में थोड़ी-सी असावधानी भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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