NewsMirchii– कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे तथा बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप कालोनी का निर्माण करने वाले कालोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही करने के सभी एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के पश्चात नगर परिषद कोठरी स्थित दो कॉलोनियां बिना किसी शासकीय अनुमति के कॉलोनाइजर परवेज, अनिल कुमार एवं अमित वाधवानी द्वारा अवैध रूप में विकसित की जा रही थी। अवैध रूप से विकसित की जा रही इन कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर बाउंड्री वाल, सड़क एवं अन्य स्ट्रक्चर नष्ट किया गया। इन कॉलोनी के कॉलोनाइजर को नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 150, 151 एवं 339 (ग) के तहत नोटिस जारी किया गया है। आज की कार्यवाही प्रभारी तहसीलदार पंकज पवैया, नायब तहसीलदार मुकेश सांवले एवं नगर पालिका अमले द्वारा द्वारा की गई।



