– थाना कोतवाली अन्तर्गत दिनांक 05.06.2022 को कस्बा सीहोर निवासी फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई, कि उसकी 15 वर्ष 11 माह उम्र की पुत्री घर से बिना बताये कही चली गयी है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 427/24 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा लगातार नाबालिग अपहर्ता की तलाश पतारसी के निर्देश दिये जा रहे थे। विवेचना के इसी क्रम में दिनांक 15/02/2024 को अपहर्ता के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, कि उसे आरोपी इंदौर में किसी झुग्गी में रखे हुए है, उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया।
इसी क्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग तथा नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा तकनीकी मदद के आधार पर अपहर्ता उम्र 17 वर्ष को दस्तयाब किया, जिसके द्वारा महिला अधिकारी को दिये अपने बयान में आरोपी प्रेम चौहान निवासी देवास द्वारा अपहर्ता को अपने साथ बहलाफुसला कर इंदौर ले जाकर दुष्कृत्य करना बताया, एवं आरोपी प्रेम चौहान के कब्जे से भागने पर दूसरे आरोपी अशोक राठौर निवासी सीहोर द्वारा अपहर्ता को अपने साथ रखकर बहला फुसलाकर दुष्कृत्य करना बताया। प्रकरण में दोनों आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। नाबालिग अपहर्ता को उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया है।
सराहनीय भूमिका- उक्त कार्यवाही में उनि किरण राजपूत, आर सुरेश मालवीय, आरक्षक कपिल मेवाडा सायबर सेल से आरक्षक सुशील साल्वे, विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।