अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
भेरूंदा – दिनांक 07 मार्च 2026 की दरम्यानी रात को मुखबिर की सूचना के आधार पर श्रीमति अर्चना पटेल वन मंडलाधिकारी सीहोर के निर्देशन एवं प्रकाशचंद्र उईके वन परिक्षेत्र अधिकारी लाड़कुई के मार्गदर्शन में जयप्रकाश तिल्लौरे वनरक्षक, अमर सिंह रावत वनरक्षक, चेनपाल यादव स्थाई कर्मी, अर्जुन यादव वाहन चालक श्रमिक द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर लाड़कुई से भैरूदा मार्ग पर लकड़ीयों का अवैध परिवहन होने की सूचना मिली तत्काल वन अमले के द्वारा लाड़कुई से भेरूंदा मार्ग की ओर जाने पर पाया कि छिदगांव मौजी के पास एक मोटरसाइकिल पर सागौन की 05 नग सिल्लियां बंधे हुई मुख्य मार्ग पर गिरी पाई गई, साथ ही छिदगांव मौजी के ग्रामीण द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ था। उनके साथ में भेरूंदा थाना पुलिस भी मौके परमौजूद थी।

वही पकड़ाये हुए व्यक्ति ने अपना नाम ईस्ताक खान पिता उस्मान खान निवासी लाड़कुई होना बताया, जानकारी देते हुए कहा कि मैं सागौन की लकड़ी मोटरसाइकिल पर बांधकर कर ला रहा था, तभी मेरे पीछे एक फोर व्हीलर वाहन आई जिसके डर के मारे मैंने लकड़ी सहित मोटरसाइकिल फेंक कर छिदगांव मौजी में किसी अज्ञात व्यक्ति के घर में छुपाने के लिए घुसा तभी घर के मालिक ने डर के मारे आसपास के लोगों को बुला लिया और मेरे साथ मारपीट कर दी एवं तत्काल पुलिस और वन विभाग की टीम को बुला लिया।
वही वन विभाग ने मौके पर सागौन सिल्लिया एवं मोटरसाइकिल को शासकीय वाहन में रख जप्त वाहन/सागौन सिल्लियो को रेंज प्रांगण लाड़कुई लाया गया। तभी इस्ताक खान बताया कि मुझे ग्रामीणों के द्वारा मारा गया है, ओर मेरे सिर में चोट आई है, उसके कहने पर वन अमले ने तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई में ले जाया गया, जहाॅ प्राथमिक उपचार उपरांत भेरूंदा रेफर किया गया, वन विभाग के द्वारा अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए, उपचार हेतु जमानत पर छोड़ा गया, वनोपज 05 नग सागौन सिल्लिया 0.286 घन मीटर पाई गई, जिसकी कीमत वाहन सहित 30,888/- रुपए बताई जा रही है, वन विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति विरुद्ध प्रकरण पंजीबद किया गया। वही आरोपी द्वारा पूर्व में भी अवैध लकड़ी परिवहन करने में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) “क” एवं मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5 (1), 15, 16 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
