दिनांक 03/01/2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एम.एस.डाबर वन मंडलाधिकारी सीहोर के निर्देशन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी लाइकुई प्रकाशचंद्र उईके वन परिक्षेत्र अधिकारी लाड़कुई के द्वारा दल का गठन किया गया।
दल में शरद रंजन (कार्यवाहक वनपाल) परिक्षेत्र सहायक नयापुरा के हमराह यशवंत गोयल वनरक्षक, अमर सिंह रावत वनरक्षक, अरुण पैठारी वनरक्षक, रायसिंह बारेला स्थाई कर्मी रामकृष्ण यादव सुरक्षा श्रमिक, रामनिवास यादव वाहन चालक, अर्जुन यादव वाहन चालक द्वारा भिलाई से मरियाडो मार्ग कि निगरानी की जा रही थी।
इसी दौरान रात्रि के लगभग 2.30 बजे पर वाहन आने की सूचना प्राप्त हुई सूचना मिलते ही वन अमला तत्काल अलर्ट होकर उक्त वाहन को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया वन अमले को देखते ही वाहन चालक वाहन को तेज रफ्तार भगाने लगा जिसका पीछा ग्राम मरियाडो से टिकमोड होते हुए सुनेड़ नदी से पहले सुनेड़ पहुंचने वाले सिंगल पगडंडी कच्चे मार्ग का फायदा उठाते हुए अपराधी सागौन सिल्लिया पगडंडी में फेंकते हुए, मोटरसाइकिल लेकर फरार हुए सागौन सिल्लिया 06 नग शासकीय वाहन बोलोरो पिकअप में रखकर रेंज प्रांगण लाड़कुई रवाना कर ही रहे थे। तभी दूसरी सुचना मुखबिर से प्राप्त हुई भैसान से लड़कियों का अवैध परिवहन होने वाला है, वन अमला तत्काल भैसान पहुंचते ही अमले को सामने से मोटरसाइकिल आते दिखाई दी, जिन्हें वन अमले के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। अमले को देखते ही वाहन चालक अपने-अपनी गाड़ियां को लकड़ी सहित छोड़कर अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, मौके से अमले के द्वारा मोटरसाइकिल 06 में बंदी सागौन सिल्लिया 27 नग को खोलकर जप्त/वाहन एवं वनोपज को शासकीय वाहन बोलोरो पिकअप में रखकर रेंज प्रांगण लाड़कुई लाया गया।
वनोपज को पिकअप से उतरकर मापन कार्य किया गया, मापन उपरांत रात्रि गस्त में जप्त कुल वनोपज 33 नग 2.411 घन मीटर पाई गई, जिसकी कीमत 1,30,194 /- एवं अवैध परिवहन में जप्त मोटरसाइकिल 06 नग की कीमत 1,20,000/- रुपए है वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) “क” एवं मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5 (1),15,16 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है।