– अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
आरोपी अपनी दुकान के तलघर में छुपा रखी थी, अवैध शराब आरोपी के विरुद्ध पूर्व से आधा दर्जन से अधिक आबकारी एवं मारपीट के मामले है पंजीबद्ध…
सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब के खिलाफ कठोर कार्य़वाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग व एसडीओपी दीपक कपूर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भैरूंदा घनश्याम दांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2025 को मुखबिर की सूचना पर भिलाई ग्राम में अपनी किराने की दुकान में बने तल घर में चुन्नीलाल उर्फ सुनील अवैध रूप से शराब रखें पाए जाने पर आरोपी चुन्नीलाल उर्फ सुनील उम्र 23 साल निवासी ग्राम भिलाई की दुकान के तल घर में बने कमरे को चेक किया तो 05 पेटी देसी मदिरा प्लेन शराब, प्रत्येक पेटी में 50 कार्टून कुल 250 क्वार्टर (45 लीटर जिसकी कीमत 20,000/- रूपय), प्लेन मसाला (लाल) जिसमें 50 क्वार्टर (09 लीटर की कीमती 5,000/- रुपए) सील बंद है, एक कार्टून में जीनियस अंग्रेजी शराब 25 क्वार्टर 4.5 लीटर कीमती 3250/- रुपए सील बंद जप्त किए गए। आरोपी से अवैध शराब के सम्बंध में वैध कागजात मांगे गए, जिनके द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी कब्जे से कुल 325 क्वार्टर (58 लीटर 500 एमएल कीमती 28250/- रूपये) की विधिवत जप्त की गई, आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 34 (2) की कार्रवाई की गई।
आरोपी का विवरण –
चुन्नीलाल उर्फ सुनील बारेला पिता साब्जियां बारेला उम्र 23 साल निवासी ग्राम भिलाई आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि हैं। आरोपी के विरुद्ध करीबन 09 अपराध आबकारी एवं मारपीट के पंजीबद्ध हैं। आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई
सराहनीय योगदान –
उक्त कार्यवाही में सउनि सुंदरलाल सरयाम, प्र.आर.163 महेंद्र सिंह, आर.538 रितेश तोमर, आर. 578 पवन जाट, का सराहनीय योगदान रहा है।
घनश्याम दांगी, थाना प्रभारी भेरूंदा
