
आष्टा- पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग आष्टा आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे की टीम द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने वाले एक डीजे संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

दिनांक 13 फरवरी2025 को पुलिस को सूचना मिली कि पुराना दशहरा मैदान के पास गोकुलधाम गार्डन के सामने एक डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे बजा रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक से लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी, परंतु उसके पास कोई वैध अनुमति नहीं थी। मौके पर मौजूद राजस्व टीम, पटवारी शिवचरण एवं राजस्व निरीक्षक रामवीर सिंह कतरोलिया द्वारा पंचनामा तैयार किया गया।
आरोपी का कृत्य मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से डीजे वाहन (सफेद रंग का टाटा 407, वाहन क्रमांक MP17C5599) को विधिवत जप्त कर कब्जे में लिया गया। डीजे संचालक व ड्राइवर सागर खत्री पिता मनोज खत्री निवासी ग्राम पानीगांव, जिला देवास एवं सचिन सोलंकी पिता शांताराम सोलंकी उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बिजवाड़, थाना कांटाफोड़, जिला देवास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 89/25, धारा 7/15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
महत्वपूर्ण भूमिका-
थाना प्रभारी आष्टा निरीक्षक गिरीश दुबे,
उप निरीक्षक अनिल डोडियार,
आरक्षक आनंद,
आरक्षक जितेंद्र चंद्रवंशी,
आरक्षक चेतन चौहान,
सैनिक कमल परमार आदि।
सार्वजनिक अपील-
वर्तमान में बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही, बुजुर्गों एवं मरीजों को भी अत्यधिक शोर से असुविधा होती है। अतः आमजन से अपील है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने में सहयोग करें एवं बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने से बचें, अन्यथा पुलिस सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी।
