बालिका को परिजन को सुपुर्द कर आरोपी को भेजा जेल…
अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
भैरूंदा – दिनांक 26/11/2025 को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक लडकी को निलेश नाम का लड़का बहलाफुसलाकर घर से कहीं लेकर चला गया है जिसकी तलाश की गई जो नहीं मिल रही है जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 641/25 धारा 137(2)bns का दर्ज कर विवेचना मेें लिया गया।
पुलिस कार्यवाही –
अपराध पंजीयन के पश्चात घटना की गंभीरता को देखते हुऐ सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा अपहर्ता की तुरंत दस्तयाबी व आरोपी निलेश की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थेl निर्देशों के पालन मेें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत व एसडीओपी रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन प्राप्त कर टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा तकनीकी सहायता व मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर नाबालिक अपह्रर्ता को आरोपी निलेश यादव पिता लखनलाल यादव उम्र 23 साल निवासी छिदगाँव काछी के कब्जे से सलकनपुर से दस्तयाब कर पूछताछ की गई और उसके कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध बलात्कार और पॉस्को एक्ट की धाराओं का इजाफा किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व माननीनय न्यायालय पेश कर वारंट पर उपजेल भैरुंदा मे दाखिल किया गया।
सहयोगी योगदान –
उनि पूजा सिहं राजपूत, प्रआर0 लोकेश रघुवंशी, प्रआर दिनेश जाट व आरक्षक मुकेश उईके, म.आर प्रीति काजले की भूमिका सराहनीय रही।
