साहिल की हत्या करने वाले आरोपियो को आजीवन कारावास..

07 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्‍ड से किया दण्‍डित…

अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
सीहोर – चिह्नित प्रकरण में माननीय न्‍यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती स्‍मृता सिंह ठाकुर विशेष न्‍यायालय, जिला. सीहोर ने आरोपी साजिद, जुबरे एवं आमिर निवासी सिपाही पुरा जिला सीहोर का धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्‍ड से दण्‍डित किया गया।

गौरतलब है कि दिनांक 31.12.2023 की रात्रि 11ः00 बजे मृतक साहिल अपने घर से मण्डी चौराहे का जाने का कहकर मोटर सायकल से गया था, जब वह वापस नही आया तब मृतक के पिता रहमत अली ने उसे ढूढने का प्रयास किया तथा फोन लगाया, मृतक द्वारा फोन नही उठाया ओर रात करीबन 03ः00 बजे फोन बंद हो गया। अगले दिन पिता रहमत अली ने थाना मण्डी में गुम इंसान सूचना दर्ज कराई गई।

जिसके तत्पश्चात दिनांक 02.01.2024 को एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान नाले के पास अधजली लाश देखी और उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुॅच कर कार्यवाही की, मृतक के पिता रहमत अली भी अपने साले तैयब के साथ घटना स्थल पर पहुॅचे और मृतक के शरीर पर उपलब्ध छल्ला एवं बेल्ट के बक्कल और अगुॅठी के आधार पर शव की पहचान मृतक साहिल के रूप में की। पुलिस ने मृतक के शरीर को शव परीक्षण के लिये भेजा शव परीक्षण में मृतक की मृत्यु चेस्ट बाल ओर लग्सं पर स्टेप बाउंड (चाकू घोपने) से होना पाया तथा मृतक के शरीर पर पोस्टमार्डम वर्न होना पाया।
मृतक के कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने साक्षियों से पूछताछ की, पूछताछ में पाया कि मृतक को अंतिम बार उसकी महिला मित्र ने देखा था, तथा उसके सामने मृतक का झगडा आरोपी साजिद से हुआ था, उसके पश्चात मृतक अपनी मोटर सायकल पर कब्रिस्तान से रोड तरफ गया और साजिद एवं जुबैर अपनी स्कूटी से उसके पीछे-पीछे गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण साजिद, जुबैर और आमिर के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रं0 07/2024 धारा 302, 201, 34 भादिव का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य आये कि मृतक साहिल जिस महिला मित्र से मिलने गया था, उससे आरोपी साजिद प्रेम करता था ओर शादी करना चाहता था। आरोपी साजिद द्वारा मृतक को बात करते देखा गया, इसी कारण उसने जुबेर के साथ मिलकर कब्रिस्तान नाले के पास मृतक की चाकू से हत्या कर दी, इसके पश्चात आरोपी आमिर को बुलाया फिर आमिर की एक्टिवा पर मृतक को नाले के पास ले जाकर आमिर के साथ मिलकर मृतक के शव को जला दिया तथा अपने स्वेटर व मृतक के मोबाईल की सिम भी साथ में जला दी। मृतक की मोटर सायकल ओर घटना मे प्रयुक्त धारदार हथियार (चाकू) पानी से भरी बाउडी में फेंक दिया और अपनी पेंट जिनमें खून लगा था वह झाडियों में छिपा दी।
पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपीगण को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ की, पूछताछ में आरोपी साजिद एवं जुबैर ने घटना में प्रयोग किये गये चाकू व मृतक की मोटर सायकल पानी की बाउडी में फेकना एवं अपने पेंट झाडियों में फेकना तथा अपना जुर्म कबूल करते हुए, दोनो आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर गवाहों के समक्ष बताई गई सामग्री जप्त की गई। तत्पश्चात आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, आमिर के पास से मृतक का मोबाईल मिला तथा उसके द्वारा प्रयोग की जा रही स्कूटी से फोम का टूकडा निकाल कर जप्त किया गया।
जप्त शुदा सामग्री का परीक्षण के लिये एफएसएल भेजी गई, जांच उपरांत एफएसएल रिपोर्ट में फोम के टूकडे पर मृतक के खून के होने की पुष्टि हुई तथा जप्त शुदा चाकू की क्योरी रिपोर्ट पर डॉक्टर द्वारा जप्त चाकू से मृत्यु होना संभावित पाया। मृतक के माता-पिता के रक्त नमूना लेकर मृतक के डीएनए से जांच कराई एवं डीएनए जांच में मृतक रहमत अली एवं शहजादी का जैविक पुत्र होना पाया गया। विवेचना के दौरान कॉल डिटेल एवं टॉवर लोकेशन एवं कैफ रिपोर्ट की जानकारी संग्रहित कर साक्षियों के बयान लेकर समस्त सुसंगत साक्ष्य संकलित करने के पश्चात तीनो आरोपी पर अपराध सिद्ध पाया जाने से अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियो पर धारा 302, 201, 34 भादवि का आरोप विरचित किये गये, विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 15 साक्षियों के कथन माननीय न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराये थे, तत्पश्चात प्रकरण में अंतिम तर्क सुने जाने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 को आरोपियो पर लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपी आमिर, साजिद एवं जुबैर को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावस एवं धारा 201 भादवि के अंतर्गत 07 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन के मामलें का संचालन सेवा निवृत्त डीपीओ अनिल बादल एवं एडीपीओ आशीष त्यागी द्वारा संचालन किया गया।

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