दोनों डीजे कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किए गए जप्त…
अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
भेरूंदा– पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा अवैध रूप से तेज गति से बजने वाले डीजे और अन्य अवैध गतिविधियो पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इन्हीं निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत व एसडीओपी भेरुंदा के मार्गदर्शन मेें दिनांक 29/04/2026 को भैरुंदा क्षैत्र में तेज ध्वनी में चल रहे डीजे पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस की टीम द्वारा तेज ध्वनी में चल रहे डीजे वाहन क्रमांक MP13-GA-6736 जिस पर डीजे, मिक्सर व सेटअप लगा हुआ था जिसके संचालक गोलु पिता रमेश चन्द्र अटेरिया निवासी बालागांव व दूसरे डीजे वाहन क्रमांक MP04-ZK-5193 जिसपर डीजे, मिक्सर व सेटअप लगा हुआ था के संचालक महेन्द्र चौहान पिता अनैक सिंह चौहान निवासी ग्राम रेहटी पर कार्यवाही की गई।

जिनसे डीजे चलाने के संबंध मैं वैध कागजात व अनुमति चाही गई जो बिना अनुमति के तेज आवाज में चलाते हुये पाये जाने पर दोनो डीजे संचालको पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की जाकर दोनों डीजे को ज़प्त किया गया।

उक्त कार्यवाही में प्रआर राममनोहर, आर सतेन्द्र, आर जितेन्द्र, आर विपिन, आर आशीष की सराहनीय भूमिका रही है l
