अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
भेरूंदा – पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा समस्त अधिकारीगण को अवैध गोवंश का परिवहन और अन्य अवैध गतिविधियो पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया थाl इन्हीं निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत व एसडीओपी भैरुंदा रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन मे दिनांक 30/04/2026 को भैरुंदा क्षैत्र के ग्राम भादाकुई में गोवंश का अवैध परिवहन करते हुए, एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP46-G-2107 में पशुओ को क्रुरतापूर्वक अमानवीय तरीके से 05 गाय के केड़ो को भरा गया था। आरोपियो से पूछने पर उक्त केडो को वध करने एवं काटने के उद्देश्य से परिवहन कर महाराष्ट्र प्रान्त स्लॉटर हाऊस (बूचड़खाना) ले जाया जा रहा था। आरोपियो के विरुद्ध पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1)(घ) एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9 के तहत कार्यवाही की जाकर बोलेरो पिक अप वाहन को ज़प्त किया गया।

आरोपियो का नाम –
01. शिवराज सोलंकी पिता साबज्या सोलंकी जाति बारेला उम्र 25 वर्ष भिलाई
2. ओंकार बारेला पिता गंगाराम बारेला उम्र 50 वर्ष निवासीगण ग्राम भिलाई
03. राजेश बरडे पिता सरपीया बरडे उम्र 19 वर्ष निवासी गागरखेडा थाना सैंधवा जिला बडवानी
04. सरपीया बरडे पिता लोहज्या बरडे उम्र 50 वर्ष निवासीग गागरखेडा सैंधवा जिला बडवानी
05. सुनील सोलंकी पिता साबज्या सोलंकी जाति बारेला उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम भिलाई थाना भैरुंदा जिला सीहोर
आरोपीगण शिवराज सोलंकी, ओंकार बारेला, राजेश बरडे, सरपीया बरडे पुलिस गिरफ्त में है व सुनील सोलंकी अभी फरार है, अग्रिम कार्यवाही जारी है।
सराहनीय भूमिका – उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक लोकेश सोलंकी, आरक्षक 587 मोहर सिहं, आरक्षक 118 दिनेश, आरक्षक 822 अजय खजुरिया, सैनिक 385 कैलाश परते की सराहनीय भूमिका रही है।
