जनपद पंचायत सभा कक्ष में बैंठक, एसडीएम का स्कूल संचालक को सख्त निर्देश, गाइड लाइन का हो पालन…

NewsMirchii- विगत दिवसों में जिला अंतर्गत तथा शहर में मासूम छात्राओ के साथ घटित हुई अप्रिय घटना पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्य मदन सिंह रघुवंशी, अनुविभागीय पुलिस भेरुन्दा दीपक कपूर एवं तथा नगर निरीक्षक गिरीश दुबे, बीआरसी विजय पवार के निर्देशन एवं उपस्थिति में विकासखण्ड के समस्त शासकीय, अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक का आयोजन किया गया। 

   बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिए गए। विद्यालयों में संचालित प्रत्येक बस में जीपीएस सिस्टम, पेनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा तथा स्पीड गवर्नर अनिवार्य है। प्रत्येक बस में महिला परिचारिका / महिला शिक्षक का होना अनिवार्य होगा। छात्राओ को स्कूल से घर तथा घर से स्कूल तक किसी भी स्थिति में बिना महिला परिचारिका / महिला शिक्षक के आवागमन नहीं कराया जावे।

   वही प्रत्येक बस का फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। भविष्य में दुर्भाग्वश कोई घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी ओर संचालक तथा प्राचार्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जावेगी। सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की प्रतिपूर्ती हेतु 07 दिन की समय अवधि सुनिश्चित की गई है। उक्त अवधि के उपरांत चालानी कार्यवाही तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। उक्त सम्बन्ध में प्रचिलित धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का में उल्लेखित निर्देशो का शख्ती से पालन किया जावे।

      उक्त बैठक में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक तथा समस्त संकुल प्राचार्य एवं बड़ी संख्या में शासकीय / अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित हुए।

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