बिना नाम एवं पते वाले निर्वाचन पैम्पलेट प्रकाशित नहीं होंगे…

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया सुव्यवस्थित और शांति पूर्वक संचालित हो इसके लिए दण्ड प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कोई व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशन का नाम पता न लिखा हो उसका प्रकाशन नहीं करेगा।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 सी के तहत ऐसी स्वैच्छिक कार्य जो स्वतंत्र निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करे अथवा प्रभावित करे उसे एक साल के कारावास अथवा अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 एच के तहत यदि कोई व्यक्ति, संस्था, अभ्यर्थी की लिखित सहमति के बिना उसके पक्ष में आमसभा, विज्ञापन आदि के लिये कोई व्यय करता है तो यह अवैध भुगतान माना जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने जन सामान्य से बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से प्रभावित हुये बिना एवं बिना किसी भय, प्रभाव, रिश्वत प्रलोभन के मतदान के अधिकार का प्रयोग करने एवं निष्पक्ष, मार्गदर्शी एवं नैतिक मतदान में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

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