चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से लेनी होगी…

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया सुव्यवस्थित और शांति पूर्वक संचालित हो इसके लिए दण्ड प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए अभ्यार्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभाग के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लेनी होगी तथा प्रतिदिन वाहनों के उपयोग की अनुमति की जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर व जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने सभी राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार प्रसार वाहन के लिए प्राप्त की गई अनुमति, वाहन के आगे के कांच पर लगाने के आदेश दिए है। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण, हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लेना होगा।

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