थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राईव केस में अनावेदक को कोर्ट से कराया 12,500 रुपये का जुर्माना…

आदर्श आचार संहिता के चलते वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशो के पालन में निरंतर कार्यवाही करते हुए कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण के दौरान दिनांक 20.03.24 को भोपाल नाके तरफ जा आ रहे एक टेक्टर का चालक जो भोपाल नाके से बस स्टैण्ड की तरफ लहराता हुआ ट्रेक्टर चलाता हुआ दिखा जिसे रूकवाकर नाम पता पूछा जिसने अपना नाम प्रशांत लोधी पिता उत्तम लोधी ग्राम खण्डवा थाना श्यामपुर जिला सीहोर का होना बताया, जिसके ट्रेक्टर क्र. MP37-AA-1199 का चेकिंग पंचनामा तैयार किया गया, तथा चालक प्रशांत लोधी से ट्रेक्टर के कागजात माँगे गये जो कि मौके पर कागजात नहीं होना बताया।

चैकिग के दौरान प्रशांत लोधी पिता उत्तम लोधी शराब पीकर नशे की हालत में ट्रेक्टर चलाते हुये व बिना कागजता के मिला जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 130/177(3) के तहत दण्डनीय होने से मौके पर उक्त ट्रेक्टर क्र. MP37-AA-1199 को विधीवत् जप्त किया गया था, जो कि आज दिनांक 22 मार्च2024 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय न्यायालय सीहोर के द्वारा ट्रेक्टर के मालिक को 12,500/- रुपये का जुर्माने की राशी से दण्डित किया गया

सराहनीय भूमिकाथाना प्रभारी थाना कोतवाली गिरीश दुबे, उऩि विक्रम आदर्श, बीटा आरक्षक 373 सोमेस जाट, आर. 715 धर्मेन्द्र वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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