अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सहित दो सहआरोपी गिरफ्तार…
घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद…
– दिनांक 14.04.24 को 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के परिजन द्वारा रिपोर्ट की गई, कि संदेही राज द्वारा नाबालिग अपहरण कर लिया हैं, की रिपोर्ट पर थाना भैरूंदा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र 182/24 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपीगण को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग व एसडीओपी दीपक कपूर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भेरूँदा के नेतृत्व में टीम गठीत की गई गठित टीम द्वारा दिनांक 17.04.2024 को 72 घंटे में नाबालिग को विधिवत दस्तयाब कर उसके परिजन को सुपुर्द किया गया। नाबालिग के कथन अनुसार प्रकरण में धारा 366, 376(2) एन, भादवि एवं धारा 5, 6 पॉक्सो एक्ट का इज़ाफा किया।
मुख्य आरोपी-
1. राज झागरे पिता राम दिन झागरे उम्र 21 साल निवासी ग्राम जोगला थाना भेरूंदा एवं अपहरण करने में सह आरोपी
2. धर्मेंद्र उर्फ बबलू झागरे पिता जगदीश प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम जोला थाना भेरूंदा जिला सीहोर
3. गोलू उर्फ रामकृष्ण पैठारी पिता मायाराम उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 01 सुभाष कॉलोनी भेरूंदा सीहोर को भैरूंदा बस स्टेंड से विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी से घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन स्विफ्ट कार MP41-CA-3797 जप्त की गई। आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से जेल भेजा गया।
सराहनीय भूमिका– उक्त कार्यवाही मे उपनिरी पूजा सिंह, एएसआई जयनारायण शर्मा, मआर. दीपिका, आर. राजीव, आनंद, दीपक एवं साइबर सेल सीहोर टीम की सराहनीय भूमिका रही है।
