अनाधिकृत हूटर / सायरन का उपयोग करने पर रेहटी पुलिस द्वारा हूटर उतरवाया एवं किया जुर्माना…

बलराम सिसोदिया, रेहटी

पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस द्वारा लगातार चलाये जा रहे अभियान के दौरान निर्देशो के तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग, एसडीओपी बुदनी शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुये अनाधिकृत वाहन हुटर / सायरन का उपयोग करने पर रेहटी पुलिस के द्वारा हूटर / सायरन को निकाला गया एवं जुर्माने की कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं की गई कार्यवाही –
रेहटी पुलिस एवं एफएसटी टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान महेन्द्रा जायलो वाहन क्रमांक MP04-BA-9226 कार का चालक अपने कार पर अनाधिकृत हूटर / सायरन लगाकर उसका उपयोग करते हुये, रेहटी तरफ से मालीबायां की ओर जा रहा था। जिसे थाने के सामने चेकिंग के दौरान रोका गया एवं चालक अंकित चौहान पिता भबूती चौहान निवासी बाडी जिला रायसेन से हूटर / सायरन के संबंध वैध अनुमति के दस्तावेज मांगने पर नही होना बताया। जिस पर वाहन में लगे हूटर/सायरन को निकलवाया गया एवं धारा 185 (4) मोटरयान अधिनियम में 3000/- रुपये का जुर्माना किया गया।

सराहनीय भूमिका – उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे, एफएसटी टीम प्रभारी मजिस्ट्रेट राकेश धुर्वे, स्पेक्टर खुशीलाल दायमा, स्पेक्टर दिलीप कीर, कैमरामैन अमित मेहरा, प्रआर महेश विश्वकर्मा, आर विजय प्रताप सिंह यादव, आर. विकाश, मआर मनीषा सीहोर की सराहनीय भूमिका रही।

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