सहकारी समिति प्रबंधक छीदगांव मौजी को मूंग एवं खाद के कार्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाए जाने पर किया निलंबित…

किसान ने की थी फर्जीवाड़े की शिकायत…

फर्जीवाड़ाः जांच दल को 787 क्विंटल मूंग और 2150 बोरी उर्वरक का नहीं मिला कोई रिकॉर्ड…

समिति प्रबंधक, वेयर हाऊस संचालक, मंडी व्यापारी पर कार्यवाही के लिए कलेक्टर से की थी अनुशंसा…

– अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा

बीजला के किसान जितेन्द्रसिंह राजपूत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मदनसिंह रघुवंशी भैरूंदा को शिकायती आवेदन देकर अवगत कराया की। पवन पुत्र फूड पार्क ग्राम बीजला अनिमिताए व लापरवाही की जा रही है, वही शिकायत पर एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण मे लापरवाही पाने पर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर प्रवीण सिंह को प्रस्तुत करने पर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, छिंदगांवमौजी के प्रबंधक अशोक मीना को मूंग एवं खाद के कार्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है, जो कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवा नियम के अध्याय 06 के बिंदु कमांक 23 (एक) (7) एवं 14 का उल्लंघन के तहत दोषी कर्मचारी अशोक मीना सहायक समिति प्रबंधक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, छिंदगांवमौजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर मुंग खरीदी से पूर्व ही भैरूंदा के अधिकारियों ने शनिवार को एक किसान की शिकायत पर क्षेत्र के बीजला गांव स्थित दो वेयर हाऊसों पर छापामार कार्यवाही की। जिसमें अधिकारियों को दोनों ही वेयर हाऊसों में 787 क्विंटल अमानक मूंग व शासकीय उर्वरक भंडारित मिला। भंडारित उर्वरक व बीज के संबंध में कोई भी दस्तावेज गोदाम संचालकों द्वारा उपलब्ध न कराये जाने, भंडारित मूंग को समर्थन मूल्य पर खपाने को तैयारी व उर्वरक की कालाबाजारी किये जाने के संबंध में वेयर हाऊस संचालक व छिदगांव मौजी समिति प्रबंधक के विरूद्ध अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई किये जाने हेतु कलेक्टर ने अनुशंसा की थी।

ऐसे में खरीदी से पूर्व ही अमानक मूंग उपार्जन केंद्रों तक ना पहुंचे इसके लिए अधिकारियों द्वारा फूंक-फूंक कर कदम रखा जा रहा है। शनिवार को बीजला के कृषक जितेन्द्र सिंह राजपूत ने एसडीएम की बीजला स्थित पवन पुत्र फुड पार्क गोदाम में अमानक मूंग का स्टॉक किये जाने व छिदगांव मौजी के समिति प्रबंधक अशोक मीणा द्वारा शासकीय उर्वरक का स्टॉक कर उसकी कालाबाजारी किये जाने की शिकायत की थी। इस पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार सौरभ शमां, मंडी सचिव विलियम जॉर्ज, कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी शरद पंचौली, वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन शाखा प्रबंधक मंगलसिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारियों ने गोदाम पर छापामार कार्यवाही की।

जिसमें गोदाम में अधिकारियों को पवन पुत्र वेयर हाऊस पर 787 क्विंटल अमानक मूंग व 950 बोरी सरकारी उर्वरक तथा एक अन्य आकाश एग्रो इंडस्ट्रीज में 1200 चोरी यूरिया मिला। भंडारित उर्वरक व मूंग के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध ना होने पर टीम ने दोनों ही गोदाम व समिति प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने कलेक्टर से अनुशंसा की। इसके अतिरिक्त मंडी के एक लायसेंसी व्यापारी का लायसेंस भी निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

समर्थन मूल्य पर अमानक मूंग खपाने व उर्वरक की कालाबाजारी की आशंका-

एसडीएम मदनसिंह रघुवंशी ने बताया कि जांच के दौरान पवन पुत्र वेयर हाऊस में 187 क्विंटल मूंग कट्टियों व 600 किंटल खुला मिला। पूछताछ में पता चला कि 187 किंटल मंडी के लायसेंसी व्यापारी किशोर अग्रवाल का है, जो कि मंडी अधिनियम के विपरित है तथा 600 क्विंटल मूंग समिति प्रबंधक अशीक मीणा का है, जी उसने किसी किसान से रखवाया है। इसके अतिरिक्त गोदाम पर यूरिया 350 बोरी, डीएपी 200 बोरी, एनपीके 400 बोरी रखा मिला। कृषि विभाग ने उर्वरक के संबंध में कोई भी लायसेंस जारी नहीं किया गया था। उक्त उर्वरक छिदगांव मौजी संस्था का होना बताया गया। फुड पॉर्क के गोदाम में उर्वरक व मूंग एक साथ रखना गैर कानूनी है साथ ही एफएसएसएआई राई के निर्देशों का भी खुला उल्लंघन है। अधिकारियों ने मूंग को समर्थन मूल्य पर खपाने तथा उर्वरक की कालाबाजारी की आशंका व्यक्त की। 

स्टॉक में 1000 बोरी उर्वरक कम मिला तो प्रबंधक बोला दूसरे गोदाम पर रखी है, बोरी-

 जांच दल ने पवन पुत्र वेयर हाऊस में मिले उर्वरक का पंचनामा बनाने के बाद छिदगांव मौजी समिति के गोदाम की जांच की। यहां दल को स्टॉक में 1000 बोरी उर्वरक कम मिला। पूछताछ में समिति प्रबंधक ने उक्त उर्वरक बीजला रोड स्थित आकाश एग्रो इंडस्ट्रीज में रखे होने की जानकारी दी। जब दल बीजला बॉयपास स्थित आकाश एग्रो इंडस्ट्रीज पर पहुंचा तो यहां पर शासकीय यूरिया की 1200 बोरी, 125 क्विंटल मूंग, 800 क्विंटल गेहूं व 10 क्विंटल चना भी पाया गया। पूछताछ में पता चला कि गोदाम संचालक लायसेंसी बीज विक्रेता है। इस पर गोदाम में ही यूरिया के साथ बीज का भंडारण होने पर बीज की गुणवत्ता खराब होने की संभावना व्यक्त की गई। एसडीएम ने बताया कि समिति प्रबंधक गोदाम संचालकी के साथ मिलकर उर्वरक की कालाबाजारी करता है। शासकीय उर्वरक को गोदाम में बिना किसी अधिकार के रखना कालाबाजारी की श्रेणी में आता हैं, ऐसे में आकाश एग्रो इंडस्ट्रीज के विरूद्ध बीज प्रमाणीकरण लायसेंस निरस्ती व शासकीय उर्वरक की कालाबाजारी के संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित की गई 

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