– अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 सितम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सीहोर एवं तहसील न्यायालय आष्टा, भैंरूंदा, बुदनी एवं इछावर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एमके वर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी एवं अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 2973 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग से संबंधित लगभग 12,500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं, जिनकी संख्या लोक अदालत 14 सितम्बर तक बढ़ना संभावित है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 09, आष्टा में 07, भैरूंदा में 03, बुधनी में 03, इछावर में 01 एवं उपभोक्ता फोरम में 01 इस प्रकार कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत, बैंक व जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट…
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री वर्मा ने बताया कि शासन के उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 14 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की नियमानुसार छूट रहेगी, यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही लागू रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी साथ ही बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैंकों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। लोक अदालत 14 सितम्बर को अपने प्रकरणों का निराकरण समझौता, सहमति के आधार पर कराया जाकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, भैरूंदा, बुधनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।
