लाड़कुई वन अमले ने ग्राम छिदगांव मौजी से 08 नग सागौन की सिल्लिया सहित 02 मोटरसाइकिल की जप्त…

अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा

वन परीक्षेत्र लाड़कुई अंतर्गत वन क्षेत्र में सागौन के पेड़ो की अवैध कटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वन विभाग के अथक प्रयास के बाद भी वन माफियाओ पर अंकुश लगाने में वन विभाग नाकाम नजर आ रहा है, जिसके चलते लगातार वनों की कटाई वा अवैध रूप से सागौन की सिल्लियो का माफिया द्वारा परिवहन किया जा रहा है, जिसको लेकर वन परीक्षेत्र लाड़कुई द्वारा कार्यवाही करते हुए, दो मोटरसाइकिल जप्त की।

वन परिक्षेत्र अधिकारी लाइकुई प्रकाशचंद्र उईके ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30/09/2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एम.एस.डाबर वन मंडलाधिकारी सीहोर के निर्देशन में दल का गठन किया गया। दल में देवीसिंह भावर(वनपाल) परिक्षेत्र सहायक लाड़कुई, शरद रंजन परिक्षेत्र सहायक नयापुरा के हमराह, शूरसिंह बारेला स्थाई कर्मी, रामनिवास यादव वाहन चालक, रामकृष्ण सुरक्षा श्रमिक द्वारा मरियाडो से छिदगांव मार्ग की निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि के लगभग 12.30 बजे पर वाहन आने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना मिलते ही वन अमला तत्काल अलर्ट होकर उक्त वाहन को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया। वन अमले को देखते ही वाहन चालक वाहन को ग्राम छिदगांव मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिल बिना रजिस्ट्रेशन नंबर को लकड़ी सहित छोड़कर अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, मोटरसाइकिल में बंदी सागौन की 8 नग सिल्लिया एवं मोटरसाइकिल को शासकीय वाहन में रखने के पश्चात आसपास अरोपियो की तलाश की गई। कहीं भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, जप्त वाहन एवं सागौन की सिल्लियो को रेंज प्रांगण लाड़कुई लाया गया। तत्पश्चात जप्त की गई वनोपज की नाप उपरांत 08 नग सागौन सिल्लिया 0.360 घन मीटर पाई गई, जिसकी कीमत 19,440 /- रूपए एवं दोनो मोटरसाइकिल की कीमत 35,000/- रुपए बताई जा रही है।

वही वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क एवं मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5, (1), 15, 16 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है।

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