– अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
वन परीक्षेत्र लाड़कुई अंतर्गत वन क्षेत्र में सागौन के पेड़ो की अवैध कटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वन विभाग के अथक प्रयास के बाद भी वन माफियाओ पर अंकुश लगाने में वन विभाग नाकाम नजर आ रहा है, जिसके चलते लगातार वनों की कटाई वा अवैध रूप से सागौन की सिल्लियो का माफिया द्वारा परिवहन किया जा रहा है, जिसको लेकर वन परीक्षेत्र लाड़कुई द्वारा कार्यवाही करते हुए एक टवेरा वाहन जप्त किया।
वही जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी लाड़कुई प्रकाशचंद्र उईके ने बताया कि दिनांक 29/09/2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एम.एस.डाबर वन मंडलाधिकारी सीहोर के निर्देशन में दल का गठन किया गया। दल में देवीसिंह भावर(वनपाल) परिक्षेत्र सहायक लाड़कुई, शरद रंजन परिक्षेत्र सहायक नयापुरा के हमराह यशवंत गोयल वनरक्षक, श्याम सुंदर राजपूत वनरक्षक, राय सिंह बारेला स्थाई कर्मी, चंपालाल यादव स्थाई कर्मी, अर्जुन यादव वाहन चालक, रामनिवास यादव वाहन चालक द्वारा नवलगांव, लाड़कुई से गुलरपुरा मार्ग कि निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि के लगभग 1.30 बजे पर वाहन आने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना मिलते ही वन अमला तत्काल अलर्ट होकर उक्त वाहन को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन वन अमले को देखते ही फोर व्हीलर टवेरा MP37-C-1305 चालक वन अमले की गाड़ी से बचाते हुए, निकल भागा, जिसका पीछा वन अमले द्वारा लाड़कुई से गुलरपुरा तक किया गया वन अमल से घिरता देख कर वाहन चालक गूलरपूरा हनुमान मंदिर के पीछे वाहन को छोड़कर अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। वाहन की तलाशी की गई तलाशी के उपरांत उक्त वाहन में सागौन की 6 नग सिल्लिया पाई गई। टार्च की सहायता से आसपास अपराधियों की तलाश की गई कहीं भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आए, जप्त वाहन एवं सागौन की सिल्लिया रेंज प्रांगण लाड़कुई लाया गया।
तत्पश्चात जप्त की गई वनोपज की नाप जोक उपरांत 06 नग सागौन सिल्लिया 0.315 घन मीटर पाई गई। जिसकी कीमत 16380/- एवं फोर व्हीलर वाहन टवेरा की कीमत 2,50,000/- रुपए बताई जा रही है। वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क एवं मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5, (1)15,16 के अंतर्गत वन अपराध पंजीबद्ध कर फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है।

