अडीबाजी करने वाले आरोपी अभिषेक उर्फ मुर्गी को गिरफ्तार कर भेजा जेल…

आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई…

भैरूंदा-  फरियादी रितिक जानपुरे निवासी सुभाष कालोनी भैरुंदा ने रिपोर्ट किया कि अभिषेक उर्फ मुर्गी उससे बिना किसी बात के 100 रुपए मांग रहा था। उसने मना किया तो वह उसे जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर गंदी-गंदी गालिया देकर बेल्ट से मारपीट करने लगा और अङीबाजी करके फरियादी से रुपए मांगने लगा मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। 
  फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध धारा 119(1), 296, 115(2), 351(3) बीएऩएस 3(1)(द,ध), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
  वही सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी भैरूँदा द्वारा अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 307/25 धारा – 119(1), 296, 115(2), 351(3) बीएऩएस 3(1) (द,ध), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट में आरोपी अभिषेक साहू उर्फ मुर्गी की तलाश हेतु टीम गठित की गयी। 
    आरोपी की तलाश हेतु मुखबिर तत्रं को सक्रिय किया गया व तकनीकी सहायता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरुप आरोपी की तलाश पतारसी करने में सफलता प्राप्त हुई। तत्पश्चात आरोपी अभिषेक साहू उर्फ मुर्गी पिता संतोष साहू उम्र 20 वर्ष निवासी सुभाष कालोनी भैरुंदा को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल दाखिल कराया गया।
आरोपी के विरुद्ध पूर्व से अपराध पंजीबद्ध होने से उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। इस कार्यवाही में मुख्य रूप से प्रआर. 27 राजेन्द्र चंद्रवंशी, आर. 559 रवीन्द्र जाट, आर. 282 रवि कुशवाह, म.आर. 876 वैशाली तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।

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