बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल…
अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
भैरूंदा- थाना गोपालपुर पर फरियादी ने दिनाँक 08 सितम्बर 2025 को थाना आकर सूचना दी, कि मेरी नाबालिग बालिका उम्र 13 वर्ष दिनाँक 06 सितम्बर 2025 की रात से लापता है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गोपालपुर पर अपराध क्र. 178/2025 धारा 137(2) बी.एन.एस. अपहरण का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत एवं एसडीओपी रोशन जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेन्द्रसिंह गौड द्वारा एक टीम गठित की गई। पुलिस की टीम ने अपहर्ता बालिका को आरोपी धर्मेन्द्र पिता लक्ष्मण ककोडिया जाति गौंड उम्र 19 वर्ष निवासी छापरी के कब्जे से दस्तयाब किया।
पीडिता नाबालिक बालिका से पूछताछ कर कथन लिये गये, वही बालिका ने बताया कि आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा उसे शादी का झाँसा देकर बहला फुसलाकर कन्नौद तथा भोपाल ले जाना एवं वहाँ उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म करना बताया। पीडिता के कथनो के आधार पर प्रकरण में धारा 87, 64(2)(m) BNS तथा 5/6 पाक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी धर्मेन्द्र ककोडिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भैरुंदा पेश किया जहाँ से आरोपी का जेल वारंट प्राप्त कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
सराहनीय भूमिका –
उक्त कार्यवाही निरी. महेन्द्र सिंह गौड़, उनि लवेश कुमार, सउनि विजय यादव, आर. विशाल सिंह तोमर, आर. राजीव कुमार, आर. राहुल बघेल व सायबर सेल सीहोर का सहरानीय योगदान रहा।
