आष्टा में शांति समिति की बैठक सम्पन्न, धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व में धारा 144) लागू, नही होगा कोई आंदोलन…

अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
आष्टा – 27 दिसंबर को थाना आष्टा अंतर्गत शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में दिनांक 21 दिसंबर को हुई घटना तथा बाहर के लोगों द्वारा आष्टा आकर बार-बार विवादित बयान देकर शांति व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास एवं 28 दिसंबर को पुनः आंदोलन के आह्वान पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से सभी धर्म एवं वर्ग के लोगों द्वारा 28 दिसंबर को किसी भी प्रकार के आंदोलन, बंद, धरना अथवा प्रदर्शन को नकार दिया गया। समिति के सदस्यों ने कहा कि आष्टा के नागरिक शांति प्रिय हैं और नगर में कोई आंदोलन नहीं होगा। सभी ने पुलिस प्रशासन पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि वे कानून के तहत निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे तथा शांति बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बाहर से किसी भी व्यक्ति को आकर शांति भंग करने नहीं दिया जाएगा।

कानून-व्यवस्था की दृष्टि से आष्टा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू की गई है।
बैठक के पश्चात विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा नगर में शांति मार्च निकालकर आमजन को शांति एवं सौहार्द का संदेश दिया गया।
शांति समिति बैठक में आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, पूर्व विधायक रघुनाथ मालवीय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा एवं समस्त पत्रकारगण सहित विभिन्न समाजों के सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे।

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