अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
सीहोर – राज्य शासन की चिन्हित अपराध योजना अन्तर्गत जिले में घटित गंभीर जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की तत्परतापूर्वक विवेचना, अभियोजन, तथा न्यायालय द्वारा विचारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं ।
इसी क्रम में चिह्नित गंभीर जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों में उत्कृष्ठ स्तर की विवेचना संपादित कराये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2025 में न्यायालय द्वारा निर्णित कुल 13 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि निर्णय पारित किए किये गये जिसमें 85 प्रतिशत की प्रभावी दोषसिद्धि हुई है।
इन प्रकरणों में दंडित आरोपियों को निम्नानुसार सजा सुनाई गई-
हत्या के 04 प्रकरणों में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड
दुष्कर्म के 06 प्रकरणों में –
01 प्रकरण में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड
03 प्रकरणों में 20 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड
02 प्रकरणों में 07 वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदंड
एसिड अटैक के 01 प्रकरण में 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड।
इसके अतिरिक्त जिले में वर्ष 2025 में घटित गंभीर जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों की श्रेणी में 15 नये प्रकरणों को चिन्हित किया गया, ओर तत्परतापूर्वक विवेचना एवं अभियोजन से समन्वय किये जाने हेतु थाना प्रभारी स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि दोषियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाया जा सके ।
