
पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों को थाना अंतर्गत निरंतर वाहन चेकिंग कर बिना नंबर, बिना कागजात वाहनों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया है।
निर्देश पालन में भेरुन्दा पुलिस द्वारा दिनांक 15/10/2023 को वाहन चेकिंग के दौरान बुलेट चालक नरेन्द्र पवार पिता लक्ष्मी नारायण पवार निवासी ग्राम बाईसात के विरुद्ध बुलेट वाहन क्रमांक MP37/MU /7885 के साइलेंसर को मोडीफाइड कर पटाखे की आवाज में वाहन चलाते मे व ध्वनि प्रदुषण कर आम जनता में भय उत्पन्न करने के विरुद्ध मोटर व्हीकल की पृथक -पृथक धाराओं के अंतर्गत वाहन जप्त कर इस्तगासा माननीय न्यायालय भेरुन्दा पेश किया गया।
दिनांक 16/10/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा बुलेट चालक के विरुद्ध 14,000/-हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वही समस्त बुलेट चालकों से पुनः भेरुन्दा पुलिस अपील करती है कि आपकी बुलेट में लगे पटाखे युक्त मोडीफाइड साइलेंसर का उपयोग ना करें। विधिवत कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर का ही उपयोग करें।
