
पांडागांव बॉक्स ब्रिज मामले में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व अन्य लोगों को MP MLA कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिवक्ता आमिर उल्ला खान द्वारा बताया गया है कि दिनांक 01 जुलाई 2021 को पुलिस थाना गोपालपुर में सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री व अन्य लोगो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 197 पंजीबद्ध किया था।
वही उक्त मामले में यह आरोप था कि सज्जन सिंह वर्मा व उनके सहयोगियों द्वारा बॉक्स ब्रिज की टेस्टिंग किए जाने से पूर्व उसका नाडा काटकर उद्घाटन कर उसे पर आवागमन चालू करवाया गया क्योंकि लोगों को 20 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर खातेगांव की ओर जाना पड़ता था।
जबकि जिसकी विवेचना थाना गोपालपुर द्वारा की जाकर मामले का आयोजन पत्र दिनांक 27.03.2022 को विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल विधान माहेश्वरी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था । मामले का विचारण किये जाने के बाद विशेष न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दिनांक 01 दिसंबर 2023 को दोषमुक्त कर दिया गया है।
