रबी विपणन के तहत किसान पंजीयन 05 फरवरी से 01 मार्च तक होगा…

कलेक्टर ने पंजीयन एवं उर्पाजन की कार्यवाही के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

किसान स्वयं अपने मोबाइल से करा सकते है पंजीयन

NewsMirchiiउपार्जन केंद्र तिथि और समय के लिए स्लॉट चयन नियमित तिथि के पूर्व रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत किसान पंजीयन 05 फरवरी से 01 मार्च तक किया जायेगा। रबी विपणन में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 160 पंजीयन बनाए गए है। कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा उपार्जन से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुगमता पूर्वक उपार्जन की प्रक्रिया संचालित कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है, पंजीयन एवं उपार्जन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा नोडल अधिकारी बनाए गए है। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है

किसान स्वयं अपने मोबाईल से घर बैठे किसान एप के माध्यम से पंजीयन करा सकते है । इससे किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र तथा सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र एवं एमपी किसान एप पर पंजीयन निःशुल्क करवा सकते है । इसके साथ ही एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर शुल्क देकर पंजीयन करा सकते है । पंजीयन केन्द्र पर किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सूचना बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा । पंजीयन की जानकारी मुनादी, एसएमएस, व्हाट्सएप ग्रुप तथा अन्य माध्यम से दी जायेगी।

पंजीयन के लिए यह दस्तावेज होंगे जरूरी…

 पंजीयन कराते समय किसानों को पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, पास बुक, मोबाईल नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन…

 सिकमी बटाईदार, वन पट्‌टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति, विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर होगी। पंजीयन कराते समय आधार संबंधी दस्तावेज, आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर, सिकमीनामा (निर्धारित प्रारूप में) की प्रति, वनपट्टा क्रमांक, खसरा, रकबे एवं बोई गई फसल एवं सिकमीनामे की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर स्केन कर अपलोड करनी होगी साथ ही पंजीकृत कृषक का विधिवत रिकार्ड संधारित किया जाएगा एवं श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का भूमि सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। सिकमी, बटाईदार, पट्टाधारी किसान का आधार नंबर प्रविष्ट किया जाएगा, आधार नंबर की प्रविष्टि उपरांत ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार डाटाबेस में दर्ज संपूर्ण जानकारी यूआईडीएआई से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी। मोबाईल नहीं होने पर बायोमेट्रिक डिवाइस से भी किया जा सकेगा।

पंजीयन के समय किसानों को मूलभूत जानकारी…

 पंजीयन के समय कृषक को मूलभूत जानकारी में नाम, समग्र आईडी नंबर, आधार नंबर बैंक खाता नंबर, बैंक का IFSC कोड, मोबाईल नंबर संबधित दस्तावेज तथा विक्रय तिथियों के तीन विकल्प दिए जायेंगे। वन प‌ट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार को पंजीयन के समय दस्तावेजों के साथ-साथ अनुबंध अथवा पट्टे की प्रति उपलब्ध करानी होगी। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड मे दर्ज नाम से विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उसका पंजीयन मान्य होगा। किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रवाने बोई गई फसल एंव फसल की किरण से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान भूमि, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा-आपत्ति करना होगी। दावा-आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा। गिरदावरी में बोई गई फसल, रकबे एवं फसल कि किस्मों में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने पर किसान पंजीयन में तदनुसार स्वतः संशोधन हो जाएगा, जिसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित किसान को एनआईसी द्वारा भेज दी जाएगी।

विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों का सत्यापन…

 ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत विगत वर्ष के पंजीयन से 50 प्रतिशत अधिक रकबा वाले, 4 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले किसान, सिकमी, बटाईदार, कोटवार किसान, किसान के आधार नंबर एवं खसरे मे नाम मे भिन्नता, अन्य के स्वामित्व की भूमि वाले किसानों का रकबा, फसल एंव फसल की किस्म का सत्यापन नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा एवं वन पट्टाधारी किसानों के रकबे, फसल एंव फसल की किस्म का सत्यापन वन विभाग के अमले द्वारा किया जाएगा।  जिसकी प्रविष्टि DM MPSCSC LOGIN से की जाएगी।

स्लॉट का चयन नियमित तिथि से पूर्व करना अनिवार्य है…

 उपार्जन केन्द्र, तिथि और समय के लिए स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन समाप्त होने के एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और समय के लिए स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते मे भुगतान करने में किसी भी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन मे उपलब्ध कराए गए बैंक खाते मे भुगतान किया जा सकेगा।

 पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा जायेगा।

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