लाड़कुई वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, 71 नग सागौन की सिल्लिया की जप्त…

रात्रि गस्ती के दौरान मुखबिर की सूचना पर की कार्यवाही…

अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
दिनांक 04 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना पर निम्नागांव रामनगर से बोरखेड़ा मार्ग के बीच में किसी किसान के खेत में अवैध रूप से सागौन सिल्लिया छुपा कर रखी गई है, सूचना मिलते ही एम.एस.डाबर वन मंडलाधिकारी सीहोर के निर्देशन व वन परिक्षेत्र अधिकारी लाइकुई प्रकाशचंद्र उईके के द्वारा दल का गठन किया गया। दल में देवीसिंह भावर (वनपाल) परिक्षेत्र सहायक लाड़कुई शरद रंजन (कार्यवाहक वनपाल) परिक्षेत्र सहायक नयापुरा के हमराह राजेश शुक्ला वनरक्षक, यशवंत गोयल वनरक्षक, श्याम सुंदर राजपूत वनरक्षक, अरुण पैठारी वनरक्षक, राहुल परमार वनरक्षक एवं अन्य वन अमला (सुरक्षा श्रमिकों) द्वारा रामनगर निम्नागाव से बोरखेड़ा मार्ग की निगरानी हेतु गठित दल के द्वारा रात्रि के 1:00 बजे से 5:00 बजे तक की गई, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन स्टाफ को नजर नहीं आया। 

जप्त की गई वनोपज..

तत्पश्चात वन अमला अवैध रूप से रखी सागौन की सिल्लिया की सर्चिंग हेतु मुख्य मार्ग से डेढ़ सौ मीटर अंदर मूखबीर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचने पर पाया कि खेत में बने टप्पर के साइड में सागौन की सिल्लिया हरे नेट से ढकी हुई पाई गई। टप्पर में आवाज लगाने पर एक व्यक्ति बाहर निकलकर आया, जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम कैलाश पिता प्रेमसिंह निवासी भिलाई बताया और मैं खेत की रखवाली करने के लिए यहां रहता हूं और इस खेत का मालिक लक्ष्मीनारायण पवार आत्मज भाईलाल पवार निवासी भेरूंदा है और यह लकड़ी नफीस मंसूरी निवासी भेरूंदा के द्वारा यहां लाकर रखना बताया गया। वही मौके से जप्त वन उपज को शासकीय वाहन बोलोरो पिकअप एवं निजी ट्रैक्टर ट्राली में भरकर रेंज प्रांगण लाड़कुई लाया गया।

वही वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश चंद्र उइके ने बताया कि कुल 71 नग सागौन की सिल्लिया जप्त की गई। जिसमे 50 नग सागौन की सिल्लिया लक्ष्मीनारायण पवार के खेत मे बने टप्पर से जप्त की गई, तो वही 21 नग सागौन की सिल्लिया एक अन्य स्थान से जप्त की गई, इस प्रकार वन अमले द्वारा कुल 71 नग सागौन की सिल्लिया जप्त की गई, जिनका पृथक- पृथक मापन कर सूची बनाई गई है।

लक्ष्मीनारायण पवार, किसान

जिसके आधार पर कुल 71 नग 5.247 घन मीटर पाई गई, उक्त वनोंपज को जप्त कर जप्ती कार्यवाही की गई एवं जिसकी कीमत 2,70,000 /- रूपए है, वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 विभिन्न धाराओं के तेहत वन अपराध पंजीबद्ध कर पकड़े गए, व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है।

प्रकाश चंद्र उइके, वन परिक्षेत्र अधिकारी लाइकुई

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