01 जुलाई को नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी थानों में होंगे जागरुकता कार्यक्रम…

थानों में लगाए जा रहे जागरुकता संबंधी बैनर व पोस्टर

थाने पहुंचने वाले नागरिक को भी नए कानूनों के संबंध में जानकारी दे रहे पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी

अमित शर्मा, लाड़कुई/भेरूंदा
एक जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। नागरिकों को भी इन कानूनों के बारे में जानकारी हो, इसके लिए जिले के सभी थानों में 01 जुलाई को जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी थानों में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कई थानों में पोस्टर एवं बैनर लगाए गए हैं, जिसमें नए कानूनों को सार गर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांंकि थानों में पहुंचने वाले प्रत्येक नागरिक को अभी से ही नए कानूनों के बारे में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की जा रही है।

जनजागरुकता के लिए किया जा रहा प्रचार-प्रसार
पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिक भी नए कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

थानों में हो रहे कार्यक्रम
पीड़ितों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। पुराने कानूनों के आधार पर विवेचना करते आए अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शालाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी व्यावसायिक दक्षता को और बढ़ा सकें।

01 जुलाई से देश में लागू होंगे तीन नए कानून, बदल जाएंगे 164 साल पुराने कानून

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी को इससे जुड़ी तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। अब इंडियन पीनल कोड (IPC) 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी। अब पूरे देश में 01 जुलाई से यह तीन नए कानून लागू हो जाएंगे। इन कानूनों के तहत पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और हर बरामदगी की वीडियोग्राफी कर मौके पर ही मेंमो बनाना होगा और वीडियो एप में अपलोड करने होंगे।

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